FASTag Apply करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है?
भारत सरकार ने स्टेट और नेशनल हाईवे पर टोल पेमेंट करने के लिए ज्यादातर गाड़ियों के लिए FASTag अनिवार्य कर दिया है।
FASTag से टोल प्लाजा के आसपास ट्रैफिक और प्रदूषण जैसी समस्याओं का भी समाधान हुआ।
आज के समय में अगर आपके पास FASTag नहीं है, तो आप टोल टेक्स का दोगुना भुगतान करते हैं।
FASTag स्टेट और नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और स्वचालित रूप से टोल टेक्स पेमेंट करने का एक तरीका है।
FASTag क्या है?
इससे स्टेट और नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और स्वचालित रूप से टोल टेक्स का पेमेंट होता है, जिससे समय की बचत होती है और बिना रुके यात्रा कर सकते हैं।
FASTag के लिए कैसे आवेदन करें?
अधिकांश प्रमुख टोल प्लाजा पर अधिकांश प्रमुख बैंकों, डिजिटल वॉलेट और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम द्वारा फास्टैग उपलब्ध कराए जाते हैं।
FASTag के लिए कैसे आवेदन करें?
NHAI टोल प्लाजा, बैंक, डिजिटल वॉलेट और POS (Point Of Sale) सिस्टम द्वारा फास्टैग उपलब्ध कराए जाते हैं।
Documents Required for FASTag
फास्टैग के लिए आवेदन करते समय, KYC डॉक्यूमेंट के साथ जिस गाड़ी के लिए FASTag Apply कर रहे हैं उस गाड़ी की RC होनी चाहिए।
FASTag के लिए आगे बताए गए KYC डॉक्यूमेंट की जानकारी दिखा सकते हैं।
गाड़ी की Registration certification (RC)
गाड़ी मालिक का Passport size photograph
ID proof and Address proof : ड्राइविंग लाइसेंस आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में पर्याप्त होगा।