जॉब में रहते हुए आप Advance PF Withdrawal कर सकते हैं।
लेकिन काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि कब और कितनी बार रिटायरमेंट से पहले PF से निकाल सकते हैं।
दोस्तों PF हमारे भविष्य की जमा पूंजी है। लेकिन कई बार मुश्किल के समय में PF एडवांस विड्रॉल का नियम बनाया गया है।
जॉब छूट जाए और हाथ में पैसे न रहें तो PF निकासी की एक वजह हो सकती है।
इसके अलावा शादी, मकान बनाने, जमीन की खरीद या किसी आपात काल में PF से एडवांस में पैसे निकाल सकते हैं।
अब बात आती है कि PF से कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं।
इसमें EPFO का नियम कहता है कि आप विड्रॉल के लिए जो वजह चुनते हैं, उसी के हिसाब से यह तय होता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे।
अगर कारण में आपने बेरोजगारी को चुना है और लगातार दो महीने तक सैलरी नहीं मिली तो पीएफ में आपका जो भी पैसा जमा है, उसे निकाल सकते है।
दूसरी वजह प्राकृतिक आपदा की है, इसमें PF में जमा कुल रकम का 75 % के साथ ब्याज आपको मिलेगा।
रिटायरमेंट से पहले आप कई बार PF से पैसे निकालने का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कारण देना होगा।
घर में बेटे या बेटी की शादी है, तो आप आराम से PF से पैसे निकाल सकते हैं लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं।
बेटे या बेटी की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए 3 बार पैसे निकाल सकते हैं।
अगर आप कोई घर या उसके लिए जमीन खरीद रहे हैं तो आप बस एक बार पैसा निकाल सकते हैं।
आप लगातार 5 साल की नौकरी से पहले PF का पैसा निकालते हैं तो 10 % की दर से TDS कटेगा।
5 साल की लगातार सर्विस के बाद PF का पैसा निकालते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अगर कोई अपने EPF के पैसे को नेशनल पेंशन स्कीम या NSC में ट्रांसफर करे तो उसे किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।