अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम की है और आप भी चाहते हैं अपने बच्चे के लिए एक सेविंग अकाउंट खुलवाना तो आज हम माइनर अकाउंट जिसे नाबालिग अकाउंट भी कहा जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि माइनर अकाउंट खुलवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, माइनर अकाउंट के फायदे क्या है, इस अकाउंट को कैसे खोला जा सकता है?
18 साल से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग माना जाता है। बैंक में उनके लिए माइनर सेविंग अकाउंट खुलवा जा सकता है। बैंक माइनर अकाउंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते है। पहला- 10 साल से कम उम्र वाले और दूसरा- 10 से 18 वर्ष के बीच उम्र वाले। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बैंक अकाउंट उनके पैरेंट्स या गार्जियन की निगरानी में रहते हैं। बैंक अकाउंट की हर जानकारी पर पैरेंट्स की निगरानी रहती है।
बैंक में माइनर अकाउंट भी उसी तरह खुलता है जैसे कोई अन्य सेविंग अकाउंट खोला जाता है। माइनर अकाउंट के लिए भी उसी अकाउंट ओपिनिंग फॉर्म को भरने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस फॉर्म में आपको अपने बच्चे की पूरी जानकारी जैसे नाम, पता, उम्र, पैरेंट्स या गार्जियन की जानकारी को भरना होता है और इस फ़ॉर्म पर पैरेंट्स या गार्जियन साइन करते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपको अपने बच्चे की उम्र का प्रमाणपत्र, पैरेंट्स या गार्जियन की केवाईसी, बच्चे का आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है।
कौन खुलवा सकता है माइनर अकाउंट
- बच्चे के नाम से पैरेंट्स या गार्जियन Minor Savings Account खुलवा सकते हैं।
- बच्चे और गार्जियंस का जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है।
- अगर बच्चे की उम्र 10 साल या उससे अधिक है तो बच्चा खुद Minor Savings Account अपने नाम पर खुलवा सकता है और वो इस अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकता है।
Minor Savings Account के फायदे
माइनर सेविंग्स अकाउंट में जमा राशि पर सालाना ब्याज मिलता है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट से बचे राशि को FD में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बचपन से ही अपने बच्चे को सेविंग्स के बारे में सीखने का अच्छा तरीका है।
जब तक बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम की है, तब तक उसके अकाउंट को उसके माता-पिता या गार्जियन ऑपरेट करते हैं। 10 साल की उम्र के बाद नाबालिग खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है।
नाबालिग की उम्र 18 वर्ष होने के बाद इस अकाउंट को सामान्य सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आइडी प्रूफ, पैन कार्ड, फोटो और जन्म प्रमाण पत्र आदि की जरूरत पड़ती है।