बैंक में अकाउंट खोलते समय या किसी तरह की पॉलिसी में निवेश करते समय हर जगह नॉमिनी का नाम देना बहुत जरूरी है।

बहुत से मामलों में नॉमिनी को जोड़ना जरूरी कर दिया गया है।  

बैंक अकाउंट से लेयकर पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ने से कई तरह के फायदे मिलते हैं।

LIC, Post Office Scheme आदि कई तरह की स्कीम में निवेश के समय आपसे नॉमिनी का नाम फिल के लिए कहा जाता है।  

अब डिमैट अकाउंट में भी नॉमिनी का नाम जोड़ना जरूरी कर दिया गया है।

Nominee को कानूनी वारिस भी कहा जा सकता है। कई बार लोगों को यह लगता है कि उनके रहने में ही बैंक अकाउंट में Nominee जोड़ देने से सारे पैसों का हकदार Nominee बन जाएगा।

इस वजह से कई लोग Nominee का नाम अकाउंट में नहीं डालते हैं। लेकिन, ऐसा नहीं होता है, नॉमिनी को पैसे और संपत्ति का अधिकार केवल खाताधारक की मृत्यु के बाद ही मिलता है।  

ऐसे में किसी तरह का निवेश करते समय या बैंक अकाउंट खोलते समय Nominee का नाम जरूर डालना चाहिए।  

इससे किसी तरह की अनहोनी होने की सूरत में यानी खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में सारे पैसे Nominee को आसानी से डेश क्लेम मिल जाता है।  

अगर बैंक अकाउंट या इनवेस्टमेंट अकाउंट में नॉमिनी न होने की स्थिति में डेथ क्लेम लेना काफी मुश्किल हो जाता है।