कार दुर्घटना के दौरान Third Party को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए कराये गए इंश्योरेंस को Third Party Car Insurance कहते हैं।
Motor Vehicle ACT के तहत हर कार मालिक के पास कार इंश्योरेंस होना अनिवार्य है।
भविष्य में अगर उनकी कार से किसी व्यक्ति, वाहन या सामान को नुकसान पहुंचता है तो वह कार मालिक बीमा की राशि से नुकसान की भरपाई कर सके।
अगर कार की वजह से किसी के संपत्ति का नुकसान पहुंचता है, कोई विकलांग हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उन सबको थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर किया जाता है।
जिस कार से उनकी कार टकराई है उसकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की राशि की मांग करेंगे, इसका निर्णय कोर्ट द्वारा लिया जाएगा।
कोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि गलती किसकी है।
जिस कार की गलती होगी उसके मालिक के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की राशि को पीड़ित पक्ष क्लेम कर सकता है।
IRDAI की गाइडलाइन के मुताबिक आपकी कार से किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत आप अधिकतम 7.5 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं।
वहीं, मृत्यु के मामले में कोई सीमा तय नहीं की गई है।
Third Party Car Insurance कैसे क्लेम करें?
सबसे पहले किसी कार की वजह से आपको या आपके किसी सगे-संबंधी के जान-माल को नुकसान पहुंचा है तो सबसे पहले पुलिस में FIR दर्ज कराएं।
यहाँ Motor Accident Claims Tribunal में केस रजिस्टर कराएं।
Tribunal में दोनों पक्षों के समक्ष सुनवाई के बाद कोर्ट नुकसान की राशि तय करता है जिसे एक्सिडेंट करने वाले को पीड़ित को देना होगा।
Third Party Insurance आपकी कार से हुई दुर्घटना के नुकसान की भरपाई करता है।
उस दुर्घटना में आपके कार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी है कि आप एक Comprehensive Insurance Policy का चुनाव करें जिसमें थर्ड पार्टी के साथ-साथ आपकी कार के नुकसान की भी भरपाई हो जाए।